क्रेशर संचालकों को परिवहन के दौरान खनिज और आरटीओ नियम का पालन करने के निर्देश

क्रेशर संचालकों को परिवहन के दौरान खनिज और आरटीओ नियम का पालन करने के निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 24 जुलाई 2025 : कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के स्वीकृत उत्खनिपट्टा, भण्डारण (क्रशर) संचालकों के  साथ बैठक किया गया, जिसमें खदान एवं भण्डारण (क्रशर) क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गौण खनिज 2015 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) 2009 के नियमों एवं शर्तो का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही खनिज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई। 

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इसमें विशेषकर परिवहन एवं खनिज नियमों का पालन करते हुए खनिजों का परिवहन करने के सख्त निर्देश दिए गए। इस अवसर पर प्रभारी खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा, फील्ड ऑफिसर अनुराग नन्द, राजस्व निरीक्षक दीपक पटेल और  क्रेशर संचालकगण उपस्थित थे।

 






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