रायपुर: सूदखोरी के आरोपी और हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के विरुद्ध थाने में कई मुकदमें दर्ज हैं। केस दर्ज होने के बाद से दोनों भाई रोहित और वीरेंद्र फरार चल रहे हैं। पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही है, लेकिन दोनों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज ने रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहित ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
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बता दें कि तोमर बंधुओं के खिलाफ रायपुर की पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थाने में कुल 7 मामले दर्ज हैं। अगर पूरे रायपुर जिले के बात करें तो कई थानो में करीब 14 FIR दर्ज हैं। इनमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट, अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके साथ ही 5-5 हजार के इनाम की भी घोषणा की है। तोमर बंधु लंबे समय से फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है।
परिवार के कई सदस्य जेल में
इन मामलों में तोमर परिवार की एक बहू, भतीजा दिव्यांश, दो वकील और दो कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। सभी जेल में बंद हैं। इसी मामले में दोनों भाई लगातार फरार चल रहे हैं। परिजनों का दावा है कि दोनों भाई कहां है, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने अब तक घर में संपर्क भी नहीं किया गया है। पुलिस भी दोनों को ढूंढ नहीं पा रही है।
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