रायपुर : रायपुर जिले में हेलमेट को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से की गई है। एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय पुलिस विभाग के अधिकारी हों या कर्मचारी, सभी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है।
बगैर हेलमेट पहने वाहन चलाते पाए जाने पर उनके विरुद्ध न केवल एक हजार रुपए का चालान काटा जाएगा, बल्कि विभागीय कार्रवाई भी होगी। इस नियम के बाद पुलिस महकमे में भी अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक कई अधिकारी-कर्मचारी बगैर हेलमेट लगाए ही वाहन चलाते हैं। इस आदेश के बाद अब उन्हें भी हेलमेट पहनना होगा।
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नियम तत्काल प्रभाव से लागू
पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हेलमेट नियम को मंगलवार से ही लागू कर दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद शहर में अब तक नहीं पहनने वाले पुलिस कर्मचारियों ने भी हेलमेट लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि, अगर कोई पुलिस कर्मी बगैर हेलमेट के वाहन चलाते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं, इसकी निगरानी कौन करेगा, क्योंकि इससे पूर्व भी कलेक्टर ने कलेक्टोरेट में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। इसके बाद भी कई पुलिस कर्मी हर दिन बगैर हेलमेट पहने कलेक्टोरेट में प्रवेश करते हैं। यहां तक की कलेक्टोरेट के मुख्य गेट के पास इसकी निगरानी करने वाले कई ट्रैफिक पुलिस वाले भी बगैर हेलमेट पहने वाहन चलाकर ड्यूटी करने पहुंचते हैं।
नियम तत्काल प्रभाव से लागू
पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हेलमेट नियम को मंगलवार से ही लागू कर दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद शहर में अब तक नहीं पहनने वाले पुलिस कर्मचारियों ने भी हेलमेट लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कोई पुलिस कर्मी बगैर हेलमेट के वाहन चलाते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं, इसकी निगरानी कौन करेगा, क्योंकि इससे पूर्व भी कलेक्टर ने कलेक्टोरेट में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। इसके बाद भी कई पुलिस कर्मी हर दिन बगैर हेलमेट पहने कलेक्टोरेट में प्रवेश करते हैं। यहां तक की कलेक्टोरेट के मुख्य गेट के पास इसकी निगरानी करने वाले कई ट्रैफिक पुलिस वाले भी बगैर हेलमेट पहने वाहन चलाकर ड्यूटी करने पहुंचते हैं।
इन धाराओं के तहत जुर्माना, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी
आदेश के अनुसार यदि कोई पुलिसकर्मी निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194 (डी), 210 (बी) के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में सजा भी दर्ज की जाएगी।
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शुरुआत विभाग से इसके बाद आम लोगों पर भी सख्ती
रायपुर एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि, हेलमेट अनिवार्य की शुरुआत पुलिस विभाग से की है। विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इसका पालन करेंगे, तभी आम लोग भी जागरूक होंगे और इसका पालन करेंगे।
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