महासमुंद : विशाखापट्टनम-रायपुर पाइपलाइन परियोजना के तहत पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाएगी। भूमि उपयोग के अधिकार के लिए लाफिनखुर्द गांव के दो सौ से अधिक किसानों को नोटिस दिया गया है।
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मिली जानकारी के अनुसार, नोटिस में कहा गया है कि भूमियों पर पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित होने पर जमीन का स्वामित्व और भूमि पर कब्जा भूमि मालिक का ही रहेगा। लेकिन, किसान यहां पर किसी भी जमीन पर घर का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कुआं और बोर की खुदाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पेड़ भी नहीं लगा सकेंगे। केवल कृषि कार्य के लिए ही जमीन उपयोग में लाई जा सकेगी।
हालांकि, नोटिस को लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बरकरार है और कई किसानों ने नोटिस पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। लाफिनखुर्द के ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी कई ग्रामीणों को इसकी जानकारी भी नहीं है। कई लोगों को कंपनी का नोटिस समझ में नहीं आ रहा है। लाफिनखुर्द ग्राम की सरपंच जानकी साहू ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनी द्वारा पंचायत से सहमति ली गई है और जमीन का मालिकाना हक किसानों का ही रहेगा। किसानों को नोटिस दिया जा रहा है।
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