राज्य सरकार दे रही सोलर समरसेबुल पंप पर 80% तक की सब्सिडी,जानें कैसे करें आवेदन

राज्य सरकार दे रही सोलर समरसेबुल पंप पर 80% तक की सब्सिडी,जानें कैसे करें आवेदन

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों और मछली पालकों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है बिहार बोरिंग और सोलर समरसेबल योजना 2025। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सोलर समरसेबल पंप और बोरिंग लगाने पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराना है। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मछली उत्पादन में वृद्धि होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक लोग तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों और मत्स्य पालकों को सालभर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सोलर पंप के माध्यम से बिजली की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। लाभार्थियों को इकाई लागत पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनकी लागत में भारी कमी आएगी। इस सुविधा से न केवल मछली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा। लंबे समय में यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है।

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पात्रता की शर्तें

इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं। आवेदक के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ का तालाब होना जरूरी है, और यदि तालाब लीज पर है, तो लीज की अवधि कम से कम 9 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक ने पहले से किसी समान सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इन शर्तों का पालन करने वाले सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। पात्रता का उद्देश्य सही लाभार्थियों तक योजना को पहुंचाना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता वास्तविक जरूरतमंदों को मिले।

आवेदन की समयसीमा

बिहार बोरिंग और सोलर समरसेबल योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक को समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। समय पर आवेदन करने से प्रक्रिया में देरी से बचा जा सकेगा। आवेदन के दौरान किसी भी त्रुटि से बचने के लिए सभी जानकारी सही तरीके से भरना जरूरी है।

जरूरी दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को आधार कार्ड और सक्रिय मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा तालाब का पासपोर्ट साइज फोटो और लीज की स्थिति में ₹1000 के ज्यूडिशल स्टैंप पर समझौता पत्र जरूरी है। मछली पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति भी मांगी जाएगी। सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज पूरे और सही होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। गलत या अधूरे दस्तावेज से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाएं। वहां “न्यू रजिस्ट्रेशन” विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी से सत्यापन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। फिर “बिहार बोरिंग और सोलर समरसेबल पंप योजना 2025” विकल्प चुनें और आवेदन फॉर्म भरें। बैंक विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अंत में फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आवेदन पूरा करें।

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