कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में आरकेवीआई स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
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इसमें किसानों को स्ट्रॉ-बेलर, हे-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रॉ-चॉपर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो ड्रील, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर ड्रॉन टैडर मशीन, क्रॉप-रीपर आदि कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक किसान 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
आवेदन के बाद चयनित किसानों को योजना के तहत कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान द्वारा जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है, उस यंत्र पर किसान ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 3 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम 4 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अनुदान का लाभ एक ही मशीन पर दिया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 व खरीफ 2024 के लिए “मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल” पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
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कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें।
इच्छुक किसान दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, स्वयं घोषणा पत्र, अपलोड करने होंगे। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
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