फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं होने पर 10 स्कूल बसों पर 38 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई

फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं होने पर 10 स्कूल बसों पर 38 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई

रायगढ़ :  कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन पर स्कूली बसों की जांच लगातार जारी है। इसी क्रम में परिवहन उडऩदस्ता दल द्वारा 11 से 13 अगस्त के बीच स्कूल बसों की जांच की गई। जांच के दौरान 10 बसों का फिटनेस प्रमाणपत्र वैध नहीं पाया गया, जिस पर संबंधित बसों के विरुद्ध कुल 38 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही दो स्कूली बसों पर 55 हजार 989 रुपए का बकाया टैक्स वसूला गया। जिन स्कूलों की बसों पर यह कार्रवाई की गई, उनमें एरिसेन्ट एजुकेशन सोसायटी, डिवाइन लाइफ स्कूल, ज्ञान धारा एजुकेशन, एकेडमिक ब्राइट पब्लिक स्कूल और राइजिंग किड्स हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं।

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उल्लेखनीय है कि स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 16 बिंदुओं की जाँच के अनुपालन में, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 21, 22 और 29 जून को मिनी स्टेडियम में विशेष निरीक्षण शिविर आयोजित किए गए थे। परंतु कई स्कूल बसें शिविर में जांच के लिए उपस्थित नहीं हुईं। कलेक्टर के निर्देशानुसार, ऐसे सभी 106 अनुपस्थित बसों को वाहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही परिवहन उडऩदस्ता दल को निर्देशित किया गया है कि वे इन वाहनों की सघन जांच करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कलेक्टर चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। सभी स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी बसें तय सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी मानकों का पालन नहीं करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।








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