गुजरात में गणेशजी की मूर्ति पर अंडे फेंके जाने के बाद फैला तनाव

गुजरात में गणेशजी की मूर्ति पर अंडे फेंके जाने के बाद फैला तनाव

गुजरात : गुजरात के वडोदरा शहर में भगवान गणेश की मूर्ति पर अंडा फेंकने के बाद तनाव फैल गया। यह घटना शहर के साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में उस वक्त हुई, जब गणेशोत्सव के लिए उत्साही श्रद्धालु गणेश प्रतिमा को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ कट्टरपंथी और धर्मांध युवकों ने प्रतिमा पर अंडे फेंक दिए। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में शामिल एक नाबालिग समेत तीन युवकों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया है।आरोपी युवकों की पहचान सूफियान मंसूरी (20) और शाहनवाज कुरैशी (29) के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

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पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना मंगलवार तड़के शहर के पानीगेट-मांडवी रोड पर मदार मार्केट के सामने तब हुई, जब गणेश चतुर्थी पर भगवान गजानन की मूर्ति को पंडाल में स्थापित करने के लिए भक्तों की भीड़ मूर्ति को लेकर जा रही थी। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि इसी दौरान वहां से गुजरते वक्त तीन लड़कों ने मूर्ति पर निशाना लगाकर कई अंडे फेंके। अधिकारी ने बताया कि इनमें से एक अंडा प्रतिमा के पिछले हिस्से पर लग गया। जिसके बाद मूर्ति ले जा रहे लोग भड़क गए और इलाके में तनाव फैल गया।

मूर्ति के अपमान से बेहद नाराज श्रद्धालुओं ने पुलिस से तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने और सजा देने की मांग की। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने फटाफट FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच के लिए 12 टीमें गठित कीं और आरोपियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को भी एक्टिव करते हुए आरोपियों की जानकारी जुटाई।

आखिरकार कुछ ही घंटों में पुलिस तीनों आरोपियों तक पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने अंडा फेंकने को लेकर दो आरोपियों सूफियान मंसूरी (20) और शाहनवाज कुरैशी (29) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाबालिग को घटना के कुछ घंटों बाद हिरासत में ले लिया।

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इस घटना को लेकर एक बयान जारी करते हुए क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 298 (किसी भी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान करने के लिए पूजा स्थल को अपवित्र करना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 324 (शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाकर आरोपियों का जुलूस भी निकाला, इस दौरान उन्हें लंगड़ाते हुए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देखा गया।








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