आवास निर्माण कार्य में अनियमितता पर पंचायत सचिव निलंबित

आवास निर्माण कार्य में अनियमितता पर पंचायत सचिव निलंबित

सुकमा :  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।ग्राम पंचायत कामाराम के सचिव तथा ग्राम पंचायत सुरपनगुड़ा (अतिरिक्त प्रभार) के सचिव मोहम्मद हाफिज खान को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील नियम) 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने निलंबित कर दिया है। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करते हुए कार्यों में गंभीर अनियमितताएँ की हैं, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियमों के विपरीत है।

ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - हम आपके हैं कौन बनते

निलंबन की अवधि में  खान का मुख्यालय जनपद पंचायत सुकमा कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments