रायपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कृष्ण कुमार सेन पिता हरिशंकर सेन उम्र 55 वर्ष साकिन ग्राम टोकरो थाना अभनपुर जिला रायपुर का रिपोर्ट दर्ज कराया कि में ग्राम टोकरो में अपने बच्चे परिवार के साथ रहता हूँ मेरा गांव टोकरो में सेलुन दुकान है मेरे तीन पुत्र हे मझला पुत्र मुकेश सेन अपनी पत्नि प्रियंका और अपने दो छोटे बच्चों के साथ मेरे घर के उपर वाले कमरे में रहते है, कल दिनांक 27.08.2025 के शाम बहु तिजा पर्व से अपने मायके से वापस टोकरो आयी रात्रि करीब 10:00 बजे मेरा लड़का मुकेश सेन बहु के चरित्र पर शंका करते हुए गाली गलौज कर झगड़ा करने लगा बहु प्रियंका खाना निकाल रही थी इतने में मुकेश सेन ने लोहे के रॉड से बहु प्रियंका सेन की हत्या करने की नियत से सिर में मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया। बहु बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, छोटे बच्चे रोने लगे में लड़का मुकेश सेन को क्यों मारपीट कर रहा चिल्लाकर बोला तो लोहे के रॉड को लेकर मुझे भी हाथ एवं आंख के दाहिने भौह के पास मारकर चोट पहुंचाया।
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हम सपरिवार घर पर थे बहु को सिर में ज्यादा चोट लग गया था लहुलुहान देखकर ईलाज हेतु तत्काल अभनपुर के सोनी मल्टी अस्पताल में भर्ती कराये है जहां उपचार के दौरान बहु की मृत्यु होगी। मेरा पुत्र मुकेश सेन बहु के सिर में लोहे के रॉड से प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया । कि रिपोर्ट अपराध कायम कर विचना में लिया गया है। घटना बाद आहत प्रियंका सेन का उपचार सोनी मल्टी अस्पताल अभनपुर में चल रहा था जो उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 103 (1) बी०एन०एस० जोडी गई है। विवेचना के दौरान आरोपी मुकेश सेन को पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ एवं मेमोरेण्डम कथन लिया गया, आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त एक लोहे का राड को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 28.08.2025 को को गिर० कर ज्युडिसियत रिमांड पर भेजा गया।
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