छत्तीसगढ़ : बिना अनुज्ञप्ति व अनियमित बिक्री पर 7 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

छत्तीसगढ़ : बिना अनुज्ञप्ति व अनियमित बिक्री पर 7 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

रायपुर : कृषि विभाग द्वारा जिले के निजी उर्वरक विक्रेताओं के परिसरों में किए गए आकस्मिक निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। बिना अनुज्ञप्ति के व्यवसाय करने वाले दादाजी एग्री क्लिनिक, राजनांदगांव का परिसर सील कर दिया गया। डोंगरगांव में सिन्हा कृषि केन्द्र की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई तथा शीतल कृषि केन्द्र को नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार आर्शीवाद एग्रो, कबीर कृषि केन्द्र (सहसपुर दल्ली) एवं सिद्धकी कुरैशी कृषि केन्द्र (छुरिया) में पंजी संधारण और मूल्य सूची प्रदर्शित न करने पर 21 दिवस के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।

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कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं स्टॉक सत्यापन किया जा रहा है। उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने सभी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं से शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक विक्रय करने एवं पीओएस मशीन के माध्यम से अनिवार्य परिचालन व रिकार्ड संधारण करने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों एवं निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।









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