मुंगेली :छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गौवंश के साथ अमानवीय क्रूरता करने वाले आरोपी नवीन कारड़ा पर पुलिस ने अब और कड़ी धाराएं जोड़ दी हैं। यह वही चर्चित मामला है, जिसमें आरोपी ने नगर पंचायत बरेला के आवासपारा में सड़क किनारे बैठे एक बछड़े को कार से कुचल दिया और फिर रिवर्स गाड़ी चढ़ाकर दोबारा कुचल दिया। इस घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया।
घटना और पुलिस कार्रवाई
यह पूरी घटना 31 अगस्त को सामने आई थी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे महज “एक्सीडेंट” न मानते हुए “अमानवीय क्रूरता” करार दिया। इस आधार पर भारतीय गौ क्रांति मंच मुंगेली के अध्यक्ष अभय सिंह ठाकुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर जरहागांव थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 128/2025 दर्ज किया। शुरूआत में आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 325 (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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जोड़ी गई नई धाराएं
विवेचना के दौरान CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि आरोपी ने जानबूझकर और अमानवीय तरीके से बछड़े को कुचला। इसके आधार पर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा (4) जोड़ी गई है। इस धारा में सात साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(ठ) भी लगाई गई है, जिसके तहत भी कठोर सजा का प्रावधान है।
आरोपी की गिरफ्तारी और जब्ती
पुलिस ने आरोपी नवीन कारड़ा (उम्र 29 वर्ष, निवासी बरेला) को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त उसकी कार CG-10 BX-5577 को जब्त कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, एसडीओपी मयंक तिवारी और डीएसपी सालिकराम धृतलहरे के पर्यवेक्षण में की गई। थाना प्रभारी उप निरीक्षक नंदलाल पैकरा और जरहागांव पुलिस की टीम ने मौके पर सक्रिय भूमिका निभाई। इस घटना के वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और गौसेवा से जुड़े संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ग्रामीणों का कहना था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक “नरसंहार जैसी क्रूर हरकत” है। लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने अब सख्त धाराएं जोड़कर यह संदेश दिया है कि गौवंश या किसी भी निरीह पशु के साथ क्रूरता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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