छत्तीसगढ़ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुये दो लोकसेवकों को घूस लेते किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुये दो लोकसेवकों को घूस लेते किया गिरफ्तार

सरगुजा :  छत्तीसगढ़ एसीबी ने सरगुजा संभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुये दो अलग-अलग प्रकरणों में दो लोकसेवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये रिश्वतखोर अधिकारियों में पटवारी और सूरजपुर में पदस्थ भू राजस्व कार्यालय का अनुरेखक शामिल है। नीचे देखें डिटेल्स...

दरअसल, प्रार्थी प्रियांशु दुबे, निवासी ग्राम पंडरी, तहसील रघुनाथनगर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में शिकायत की गई थी कि उनके पिताजी विजय कुमार दुबे एवं बड़े पिताजी पारसनाथ दुबे के संयुक्त नाम से राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंडरी में पैतृक भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का आपसी सहमति से खसरा एवं नक्शा बंटवारा कर अभिलेख दुरूस्त कर ऋण पुस्तिका प्रदान करने के लिए ग्राम पंडरी के पटवारी मोहन राम से मुलाकात करने पर उनके द्वारा 13,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।

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प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज ट्रेप आयोजित कर पटवारी मोहन राम को 13,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जा रही है।

प्रार्थी सौरभ सिंह आडिल, निवासी ग्राम खैरागढ़ तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपूर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरोअम्बिकापुर में शिकायत की कि ग्राम खैरागढ़ में उनके पिताजी के नाम पर संयुक्त खाते की पैतृक भूमि है, जिसका पारिवारिक बंटवारा किये जाने हेतु उक्त भूमि के पुराने चौहद्दी नक्शा की आवश्यकता होने के कारण वह भू-अभिलेख शाखा सूरजपुर में पदस्थ अनुरेखक (भू-अभिलेख) प्रमोद नारायण यादव से मुलाकात हुई थी। इस दौरान भूमि का नक्शा निकाल कर देने के लिये 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन दौरान आरोपी अनुरेखक (भू-अभिलेख) द्वारा मोलभाव कर 8,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ और 1,400 रूपये एडवांस के रूप में ले लिया। आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी अनुरेखक (भू-अभिलेख) प्रमोद नारायण यादव को 6,500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जा रही है।









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