दुर्ग में नाबालिग से रेप मामलें में पिता पुत्र को सश्रम 23 साल का कारावास

दुर्ग में नाबालिग से रेप मामलें में पिता पुत्र को सश्रम 23 साल का कारावास

दुर्ग :   छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी बाप बेटे ने 12 साल की बच्ची को बहलाकर अपने साथ घर ले गए और वहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी बच्ची को पहले से जानते थे। घटना भिलाई 3 के घासीदास नगर में हुई।

घटना फरवरी 2023 की है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 23 साल कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है घटना के समय आरोपी के पिता भी घर में मौजूद थे, जिन्होंने अपने बेटे को रोकने के बजाय अपराध में सहयोग किया था। कोर्ट ने दोनों को दोषी माना है।

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पिता ने भी आरोपी बेटे का साथ दिया

जानकारी के अनुसार, आरोपी इस्माइल अली पीड़िता को पहले से जानता था। 7 फरवरी 2023 की शाम करीब 7 बजे उसने 12 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस काम में उसके पिता ने भी उसका साथ दिया था।

कोर्ट ने दोनों को बनाया दोषी

पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में प्रस्तुत सबूतों और पीड़िता के बयान के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं और इनमें सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

सश्रम कारावास की सजा

कोर्ट ने आरोपी इस्माइल अली (21 वर्ष) और उसके पिता शहादत अली (61 वर्ष) को दोषी ठहराया है। दुर्ग जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनिष दुबे की अदालत ने दोनों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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कुल मिलाकर 23 साल की सजा

कोर्ट ने इस्माइल अली को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं (363, 366, 376, 376 (2) (एन), 343) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास के साथ 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।

उसके पिता शहादत अली को आईपीसी की धारा 212 और पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया।









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