रायगढ़ : आदतन बदमाशों को एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा जिले से बाहर भेजने के लिए जिला बदर किया जाता है। ऐसे ही एक मामले में रायगढ़ जिले में श्याम गोरख नाम के व्यक्ति का 11 सितंबर को जिला बदर करने का आदेश कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था।
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आदेश जारी होने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर ही जिला न्यायालय से आदेश जारी किया गया था। जिस व्यक्ति का जिला बदर किया गया, उसका पूरा पता श्याम गोरख, आ.जगदीश गोरख, उम्र-27 वर्ष, निवासी-सोनिया नगर, रायगढ़, थाना-सिटी कोतवाली रायगढ़ लिखा गया था। इसे एक साल के लिए जिला बदर करते हुए चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाने गया गया था चौबीस घंटे बीतते इससे पहले ही कहीं से मौखिक सूचना आ गई कि उस व्यक्ति का देहांत हो चुका है।
इसके बाद आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में श्याम गोरख के संबंध में 25 अगस्त 2025 को प्राप्त फरारी पंचनामा के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही गई थी। आदेश जारी होने के पश्चात श्याम गोरख के देहांत की प्राप्त मौखिक सूचना के आधार पर पुलिस को वेरीफिकेशन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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