हाईकोर्ट के बाद अब जिला कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका,अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट के बाद अब जिला कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका,अग्रिम जमानत याचिका खारिज

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय में खारिज कर दी गई है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बचाव के रूप में दी गई दलीलों में आरोपी बनाए गए पप्पू बंसल के बयान पर चैतन्य की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई गई।

चैतन्य बघेल की ओर से अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय की विशेष अदालत में दाखिल की गई थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाकर 22 सितंबर को तय किया गया था। इस तरह अग्रिम जमानत के मामले में हाईकोर्ट के बाद अब जिला कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है।

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शराब घोटाले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर रायपुर की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद चैतन्य बघेल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। सूत्रों की मानें तो याचिका खारिज होने के बाद आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भी अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर तैयारियां तेज कर दी है।

बता दें कि ईओडब्ल्यू ने पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया हुआ है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में लगातार सियासी वार पलटवार देखा जा रहा है। चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी।

याचिका में चैतन्य बघेल ने कहा था कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है। इसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 25 अगस्त को याचिका को एक छूट के साथ खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि फ्रेश आवेदन पेश करें, जिसमें केवल अपने मामले से संबंधित प्रार्थना हो।










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