GST कटौती के बाद भी आपसे लिया जा रहा ज्यादा पैसा? तो फिर इस तरह ले सकते हैं एक्शन

GST कटौती के बाद भी आपसे लिया जा रहा ज्यादा पैसा? तो फिर इस तरह ले सकते हैं एक्शन

जीएसटी रेट कट को लागू हुए दो दिन बीत चुके हैं. कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइस को न्यू रेट कट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है. इसका मतलब है कि कीमतों को कम कर दिया है. अगर किसी कंज्यूमर को उसके बाद भी इस नए रेट कट का फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार की ओर से कर दी गई है. सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिन पर आप अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं. जिसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा और जल्द से जल्द आपको जीएसटी रेट कट का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से कौन से टोल फ्री नंबर जारी किए हैं.

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सरकार ने जारी किए कंप्लेन नंबर्स

सरकार ने मंगलवार को कहा कि अगर कंज्यूमर्स को जीएसटी रेट में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, वे टोल फ्री नंबर 1915 पर या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) में कहा कि पीड़ित ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. सीबीआईसी ने कहा कि शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (आईएनजीआरएएम) पोर्टल पर भी दर्ज कराए जा सकते हैं.

आ रही हैं सोशल मीडिया पर शिकायत

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापक सुधारों के तहत चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया गया है. अब कर की दरें पांच और 18 फीसदी हैं. जीएसटी में सुधारों के परिणामस्वरूप दैनिक उपयोग की 99 फीसदी वस्तुओं की कीमत कम हो गई है. सरकार मूल्य निर्धारण पर नजर रख रही है और विभिन्न कंपनियों ने स्वयं आगे आकर कहा है कि वे कीमतें कम करके जीएसटी में कटौती का लाभ दे रही हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर शिकायतें आने लगी हैं कि कुछ कंपनियां जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं दे रही हैं.

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सरकार ने किया था जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान

22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी रेट कट लागू हुए हैं. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद 3 सितंबर को देश की वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान करते हुए जीएसटी स्लैब का किया था. जिसमें 12 और 28 फीसदी स्लैब को हटाते हुए दो ही स्लैब रखने का ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि अब सिर्फ 5 और 18 फीसदी के दो स्लैब होंगे. साथ ही 40 फीसदी का एक स्पेशल स्लैब होगा. जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिन प्रोडक्ट्स को रखा जाएगा. साथ ही सरकार की ओर से सभी सेस और दूसरे एक्स्ट्रा चार्जेज को रिमूव कर दिया था.









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