रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने शालाओं और अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इसके बावजूद कई शिक्षक अब तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं।
विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि आगामी दो कार्य दिवसों के भीतर शिक्षक अपने नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट से राहत पाने वाले मामलों को छोड़ा जाएगा
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन शिक्षकों को इस आदेश से छूट दी जाएगी, जिन्हें न्यायालय से कार्यभार ग्रहण से संबंधित राहत या स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। शेष सभी शिक्षकों को तत्काल आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है।
इन नियमों के तहत होगी कार्रवाई
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कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिन मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी या संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा नियोक्ता नहीं हैं, वहां संबंधित अधिकारी कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तुरंत उपलब्ध कराएं, ऐसा निर्देश भी जारी किया गया है।
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