सरगुजा : थाना क्षेत्र के ग्राम इरगवा निवासी सुखमनिया पति स्व रत्न सिंह उम्र 35 वर्ष ने आरोपी 1--लालसाय पिता सुकुल साय उम्र 32 साल 2-- कुन्ती देवी पति लाल साय उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम सपकरा थाना सूरजपुर जिला सूरजपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल दोनों आरोपी पति पत्नी है और रिस्ते में प्रार्थिया के भाई भाभी लगते हैं। 29 अगस्त 2024 से लेकर 15 जून 2025 के दरमियान प्रार्थिया सुखमनिया बाई के एसबीआई बैंक शाखा लखनपुर के खाता क्रमांक 38251962346 में जमा पैसा 1210000/ लाख रुपये फोन पे के जरिए हड़प लिया गया है। आवेदिका को सच्चाई तब मालूम हुई जब भारतीय स्टेट बैंक में पैसा निकालने गई बैंक कर्मचारियों ने बताया। खाते में एक पैसा नहीं है तथा खाता शून्य है। आवेदिका के मोबाइल फोन में ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट दर्ज है। साथ ही पास बुक खाते के स्टेटमेंट का जांच किया गया तो पता चला कि फोन पे के जरिए से आवेदिका के समस्त राशि को अनावेदकगण द्वारा अपने फोन पे पर ट्रांसफर कर लिया गया है। प्रार्थिया द्वारा जब अपने पैसे की मांग किया गया तो अनावेदकगण द्वारा बोला गया पैसा को वापस करेंगे, परंतु कुछ समय बाद।
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पीड़िता महिला इस भरोसे में कि पैसा मिल जायेगा चुप रही। लेकिन चार महीने बाद जब महिला पुनः अपने पैसे की मांग करने गई तो तथाकथित भाई भाभी ने महिला के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट करने पर आमादा हो गये। तथा पैसा देने से इंकार करते हुये कहा जहां जाना है जाओ पुलिस केस करो पैसा वापिस नहीं मिलेगा। आवेदिका अनपढ़ असहाय विधवा महिला है।जिसका फायदा उठाकर अनावेदकगण द्वारा आवेदिका के समस्त पैसे को हड़प लिया गया है। धोखाधड़ी के इस मामले में लखनपुर पुलिस ने धारा सदर 318 (4) बीएनएस का मामला दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया है।
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