जिले में पटाखा दुकानों हेतु सुरक्षा एडवाइजरी जारी — आग से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश

जिले में पटाखा दुकानों हेतु सुरक्षा एडवाइजरी जारी — आग से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे :   दीपावली पर्व के मद्देनज़र पटाखा बिक्री के दौरान आगजनी की संभावनाओं को देखते हुए, जिले में संचालित सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार महानिदेशक अरुण देव गौतम, कलेक्टर बेमेतरा रणबीर शर्मा तथा जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह द्वारा जारी की गई है।जारी निर्देशों के अनुसार, सभी पटाखा दुकानें किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट सामग्री से निर्मित नहीं होनी चाहिए। दुकानों का निर्माण केवल अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन शेड या धातु संरचना से किया जाना अनिवार्य है। साथ ही, प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाए तथा उन्हें एक-दूसरे के सामने नहीं बनाया जाए, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आग फैलने की संभावना न्यूनतम रहे।

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दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु तेल या गैस के लैम्प तथा खुली बिजली बत्ती का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि तारों में कोई खुला ज्वाइंट न हो तथा प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा हो, जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो सके। दुकानों के समीप ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए। आग से निपटने के लिए प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डी.सी.पी. अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसकी मारक क्षमता लगभग छह फीट तक होती है। साथ ही दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता वाले पानी के ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। दुकान परिसर के सामने किसी भी प्रकार की बाइक या कार पार्किंग प्रतिबंधित होगी, ताकि आपातकालीन स्थिति में रास्ता अवरुद्ध न हो।

इसके अतिरिक्त, अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस के फोन नंबर दुकानों के दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं तथा अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दुकानदारों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, ताकि नागरिक सुरक्षित और हर्षोल्लासपूर्ण दीपावली मना सकें।









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