पूर्व सीएम बघेल की विधायकी खतरे में!हाईकोर्ट ने विजय बघेल की चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित

पूर्व सीएम बघेल की विधायकी खतरे में!हाईकोर्ट ने विजय बघेल की चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अब फैसला कभी भी आ सकता है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया था कि, आचार संहिता का भूपेश ने खुला उल्लंघन किया और निर्वाचन शून्य किया जाए। जिसके बाद भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदु पेश कर याचिका में कहा गया था कि, यह चलने योग्य नहीं है। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

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आचार संहिता से जुड़ी है याचिका
यह चुनाव याचिका उनके ऊपर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में दायर की गई है। इस चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी है कि वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जो कि इस मामले में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य कर रहा है, के समक्ष इस याचिका की मेंटेनबिलिटी (स्वीकार्यता) को चुनौती दे सकते हैं।

भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को लिया था वापस
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका औपचारिक रूप से वापस ले ली। यह याचिका उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 8 मई के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया था। बघेल ने चुनाव याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि हाईकोर्ट में चल रही इस कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए थी।









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