केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के विभिन्न हाईकोर्टों में कार्यरत जजों के तबादले को अधिसूचित कर दिया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (नियुक्ति खंड) द्वारा 14 अक्टूबर, 2025 को यह अधिसूचनाएं जारी की गईं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन तबादलों को मंजूरी दी है। सभी न्यायाधीशों को उनके नए हाईकोर्टों में पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।
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तबादलों का विवरण इस प्रकार है:
भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जगन्नाथ श्रीनिवासन द्वारा हस्ताक्षरित इन अधिसूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। इसकी प्रतियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सचिवालयों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय, और संबंधित राज्यों तथा न्यायालय के अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
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