बिलासपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही सामने आने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने खेल अधिकारी की नियुक्ति के मामले में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए, वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहे योग्य अभ्यर्थी के नाम पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है.
मृत अभ्यर्थी को जारी कर दिया था नियुक्ति आदेश
यह मामला सीजीपीएससी के अफसरों की घोर लापरवाही से जुड़ा है. उनकी चूक के कारण गरियाबंद के एक योग्य अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित होना पड़ा, जबकि अधिकारियों ने एक मृतक अभ्यर्थी के नाम पर लापरवाहीपूर्वक नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया था.
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क्या है पूरा मामला?
हाईकोर्ट का सख्त फैसला
नीलकंठ साहू ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नीलकंठ साहू के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने सीजीपीएससी को निर्देश दिया है कि मृत अभ्यर्थी के रिक्त स्थान पर वेटिंग लिस्ट के पहले दावेदार नीलकंठ साहू को 8 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए. कोर्ट के इस आदेश से सीजीपीएससी की लापरवाही उजागर हुई है और योग्य अभ्यर्थी को उसका हक मिल सका है.
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