नई दिल्ली : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आज हम दूसरे चरण के रोलआउट को लेकर यहां हैं।
उन्होंने कहा, "मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले चरण को सफल बनाया।" ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग ने देश के सभी 36 राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों से बैठक की और प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की।
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कितने राज्यों में होगा SIR?
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण क SIR 12 राज्यों में किया जाएगा और इसके लिए जिन राज्यों में SIR किया जाएगा, वहीं की मतदाता सूची आज आधी रात से फ्रीज कर दी जाएगी। इसके बाद हर मतदाता को विशेष एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें पहले से उपलब्ध सभी विवरण भरने होंगे।
कैसे भरे फॉर्म?
चुनाव आयोग ने तीन फॉर्म जारी किए हैं। फॉर्म 6 में नए मतदाता खुद का नाम जोड़ सकते हैं, फॉर्म 7 के तहत वे मतदाता अपना नाम हटवाने के लिए भर सकते हैं जिनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है।

फॉर्म 8 की मदद से मतदाता अपने मतदान कार्ड में कुछ बदलाव करने या कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भर सकते हैं।

किन-किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

फॉर्म भरने के लिए 12 दस्तावेजों का ऑप्शन दिया गया है। इसमें पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, पर्मानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कई तरह के दस्तावेज शामिल हैं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत



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