रायगढ़ : रायगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, Instagram) ग्रुप के एडमिन की जिम्मेदारी को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी ग्रुप में बुलीइंग, अभद्र भाषा, अफवाह, मानहानि या भेदभावपूर्ण टिप्पणी पोस्ट की जाती है, और ग्रुप एडमिन उसे रोकने या हटाने में विफल रहते हैं, तो उनकी यह निष्क्रियता आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दंडनीय अपराध मानी जाएगी।
एडमिन के लिए कानूनी जवाबदेही तय
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत पोस्ट पर निष्क्रिय रहना अब एडमिन की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तय कर सकता है और उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह कदम सोशल मीडिया के दुरुपयोग, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री और ऑनलाइन उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - कलमवीर अब दस्यु सरदार बन गए
एडमिन के लिए आवश्यक सावधानियाँ और निर्देश:
रायगढ़ पुलिस ने ग्रुप एडमिन को निम्नलिखित कदम तुरंत उठाने की सलाह दी है:
Only Admins Can Send Messages’ (केवल एडमिन ही संदेश भेज सकते हैं) मोड लागू करें: यह सबसे महत्वपूर्ण एहतियात है, जिससे ग्रुप में अनियंत्रित सामग्री पर तुरंत रोक लगाई जा सकेगी।
आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत डिलीट करें: किसी भी अभद्र, अपमानजनक या आपत्तिजनक पोस्ट को देखते ही तत्काल प्रभाव से ग्रुप से हटाएँ।
पोस्ट भेजने वाले को ग्रुप से हटाएँ: नियम तोड़ने वाले सदस्य को बिना किसी देरी के ग्रुप से बाहर करें।
निष्क्रियता से बचें: किसी भी गलत पोस्ट पर निष्क्रिय रहना अब एडमिन की ज़िम्मेदारी और कानूनी जवाबदेही तय करेगा।
याद रखें: सोशल मीडिया पर बुलीइंग, अभद्र भाषा, या धर्म/जाति पर आधारित टिप्पणी करना या ऐसी सामग्री को न हटाना, कानूनी कार्यवाही को आमंत्रित कर सकता है।
ये भी पढ़े : दिवाली के बाद लौटे छात्र की हॉस्टल में मौत,स्कूल में मच गया हड़कंप
अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हुए रायगढ़ पुलिस ने ज़ोर देकर कहा है कि सोशल मीडिया को नफरत और अपमान फैलाने का नहीं, बल्कि संवाद और जागरूकता का माध्यम बनाना चाहिए। यह निर्देश सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली सामग्री पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी कंटेंट के प्रसार को लेकर कानूनी प्रावधान और भी सख्त हो गए हैं।
बहरहाल यह निर्देश स्पष्ट करता है कि अब रायगढ़ जिले में सोशल मीडिया ग्रुप का संचालन एक गंभीर ज़िम्मेदारी है, और एडमिन को अपने ग्रुप में होने वाली गतिविधियों के लिए सक्रिय रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। सभी ग्रुप एडमिन को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करें।



Comments