अम्बिकापुर 03 नवम्बर 2025 : खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एम.जी. रोड में हॉली क्रॉस स्कूल के पास स्थित मेसर्स मिश्रा स्वीट्स में गुणवत्ता एवं अस्वच्छकर स्थान में खाद्य पदार्थ मिठाई एवं अन्य सामग्री बनाने की सूचना शिकायत के रूप में प्राप्त हुई। जिसके पश्चात अभिहित अधिकारी श्री नितेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम के द्वारा मिश्रा स्वीट्स में छापामार कार्यवाही कर पूरे होटल परिसर की गुणवत्ता जांच एवं लाईसेंस की शर्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणकर्ता टीम को मिश्रा स्वीट्स में पर्याप्त कमियां पायी गयी, जिसके तहत मिश्रा स्वीट्स को 15 दिवस का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 15 दिवस में अगर मौके पर पायी गयी कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, तो मिश्रा स्वीट्स का लाईसेंस निरस्त किया जाएगा। होटल में उपयोग किए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट एवं साफ- सफाई उपयुक्त नहीं पाई गयी। उपरोक्त के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधार सूचना जारी किया गया है तथा अनियमितताओं को सुधारकर 15 दिवस के भीतर खाद्य औषधि प्रशासन कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।
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