सूदखोर तोमर बंधु की जमानत खारिज,154 दिनों में नहीं खोज सकी पुलिस

सूदखोर तोमर बंधु की जमानत खारिज,154 दिनों में नहीं खोज सकी पुलिस

रायपुर :  सूदखोरी, वसूली, हत्या की कोशिश और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों में आरोपित सूदखोर भाई वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों 154 दिन से फरार हैं। पुलिस की पकड़ से अब तक बाहर हैं। इससे पहले स्थानीय कोर्ट ने दोनों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था, वहीं एसएसपी ने गिरफ्तारी पर पांच-पांच हजार रुपये इनाम घोषित कर रखा है।

दो जून से फरार हैं दोनों भाई

तेलीबांधा थाना में मारपीट और पुरानी बस्ती थाना में सूदखोरी का मामला दर्ज होने के बाद दोनों भाई दो जून से फरार हैं। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और उनके करीबियों से पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। फरारी के दौरान दोनों आरोपितों ने कानूनी दांव पेंचों का सहारा लिया, मगर अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

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फरार रहने के बावजूद कोर्ट में चालान पेश
फरारी के दौरान पुरानी बस्ती पुलिस ने करीब दो माह पहले 22 सौ पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया है। इसमें शुभ्रा सिंह तोमर, भावना तोमर, दिव्यांश सिंह, बंटी सहारे और जीतेंद्र देवांगन को आरोपित बनाया गया है, जबकि वीरेंद्र और रोहित तोमर को फरार बताया गया है। पहली चार्ज शीट में दोनों भाइयों का उल्लेख नहीं है।

एक माह में 7 एफआईआर
रोहित तोमर के खिलाफ जून महीने में पहली एफआईआर तेलीबांधा थाने में प्रापर्टी डीलर दसमीत चावला की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुरानी बस्ती थाने में छह और मामले दर्ज हुए, यानी एक माह के भीतर दोनों भाइयों के खिलाफ कुल सात एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उनके घर से 35 लाख रुपये नकद, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी और चार कारें जब्त की हैं।









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