कोतवाली पुलिस ने ट्रेलर वाहन खरीद के नाम पर 15.85 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने ट्रेलर वाहन खरीद के नाम पर 15.85 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़ :  कोतवाली पुलिस ने ट्रेलर वाहन खरीद-फरोख्त के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। आरोपी ने वाहन फाइनेंस के नाम पर पीड़ित से 15 लाख 85 हजार रुपये की ठगी की थी।मामला ग्राम गुडीपारा मोहदीपारा, थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी सुशील कुमार प्रधान से जुड़ा है, जिसने 3 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पीड़ित ने बताया कि ब्रोकर राहुल यादव निवासी गोरखा, रायगढ़ (गणपति कार पार्लर के सामने) द्वारा टाटा 4018 ट्रेलर वाहन (क्रमांक CG-13-AB-9843) की खरीद-बिक्री एवं फाइनेंस की डील कराई गई थी। दिनांक 23 जनवरी 2025 को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से उक्त वाहन फाइनेंस स्वीकृत हुआ और ₹14,40,000 की राशि उसके खाते में आई। इसके अतिरिक्त उसने आरोपी राहुल यादव को ₹1,45,000 डाउन पेमेंट के रूप में फोनपे से भुगतान किया — जिसमें ₹80,000 दिनांक 13 जनवरी 2025 तथा ₹65,000 दिनांक 9 फरवरी 2025 को दिए गए।

ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी -भारत माँ के रतन बेटा मै बढ़िया -में छत्तीसगढ़िया अऊँगा

फाइनेंस स्वीकृति के बाद आरोपी राहुल यादव ने 24 जनवरी 2025 को पीड़ित के खाते से ₹4,90,000 बंधन बैंक रायगढ़ में अपने खाते में आरटीजीएस कराया और ₹9,50,000 नगद रूप से प्राप्त किया। इस प्रकार आरोपी ने कुल ₹15,85,000 वाहन क्रय के नाम पर हड़प लिए। उक्त राशि में से आरोपी ने वाहन विक्रेता को कोई भुगतान नहीं किया, जिससे वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हो सका और वह पिछले नौ माह से बिलासपुर के शकरा मोटर्स (टाटा सर्विस सेंटर) में खड़ा है।

पीड़ित के बार-बार निवेदन के बावजूद आरोपी ने राशि लौटाने या मामला सुलझाने से इंकार कर दिया। 24 जुलाई 2025 को आरोपी ने ई-स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा और शपथ पत्र बनाकर एक माह में मामला निपटाने का वादा किया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के निर्देशन में आरोपी राहुल यादव पिता बालेश्वर यादव (उम्र 33 वर्ष), निवासी पकड़ी मकरीयार बदली, थाना धनीटी, जिला सीवान, बिहार, हाल निवास भगवानपुर वार्ड क्रमांक 45 आना कोतरारोड रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

मामले में अपराध क्रमांक 571/2025 धारा 318(4) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर आगे की जांच जारी रखी है। आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments