रिश्वतखोर पासपोर्ट सहायक अधिकारी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

रिश्वतखोर पासपोर्ट सहायक अधिकारी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

रायपुर : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एसीबी ने पिछले साल पासपोर्ट बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले पासपोर्ट सहायक अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा था। आरोपी अधिकारी को विशेष न्यायालय अम्बिकापुर के द्वारा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध में दोष सिद्ध होने पर 3 साल की कठोर कारावास और 5 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जानिए पूरा मामला

शिकायतकर्ता, इसरार हुसैन ग्राम दोलंगी, थाना रामचन्दरपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा एसीबी कार्यालय अम्बिकापुर में एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था। इस दौरान उसने बताया था कि वो और उसके गांव के 4 लोगों के द्वारा हज यात्रा में जाने हेतु पासपोर्ट बनवाने के लिये प्रार्थी इसरार हुसैन को दिए थे। इसरार के द्वारा अपने च्वाईस सेंटर में 9.04.2024 को सभी का ऑनलाईन फार्म भरा था।

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24.05.2024 को अपॉयंटमेंट मिलने पर प्रार्थी व सभी लोग पोस्ट ऑफिस अम्बिकापुर स्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्र जाकर संकट मोचन राय कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक अम्बिकापुर से मिले और अपने-अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराये। संकट मोचन राय, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक के द्वारा सभी के दस्तावेजों में त्रुटि बताकर दस्तावेजों के सत्यापन करने के एवज 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग किया।

सभी लोग रिश्वत रकम देना नहीं चाहते थे बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहते थे। सभी के द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में रिपोर्ट की गई। पीड़ितों के द्वारा 24.05.2024 एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में शिकायत किये थे। एसीबी कार्यालय अम्बिकापुर के द्वारा प्रार्थी की शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें प्रार्थी के द्वारा आरोपी संकट मोचन राय, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक के द्वारा मांगी गई राशि 10 हजार रूपये में से कुछ राशि कम करने का निवेदन करने पर आरोपी द्वारा 8 हजार रूपये रिश्वत के रूप में सहमति बनी।

30.5.2024 को एसीबी कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर आरोपी संकट मोचन राय को 8 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पासपोर्ट सेवा केन्द्र में पकड़ा गया।

आरोपी के विरूद्ध धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (यथा संशोधन 2018) के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अपराध की विवेचना पूर्ण कर 25.07. 2024 को माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अम्बिकापुर में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अम्बिकापुर द्वारा 29.11. 2025 को पारित निर्णय में आरोपी संकट मोचन राय, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, अम्बिकापुर को धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (यथा संशोधन 2018) के अपराध में दोष सिद्ध करते हुये 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।









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