मंदिर का पैसा भगवान का है, बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल: CJI सूर्यकांत

मंदिर का पैसा भगवान का है, बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल: CJI सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और पैसे की तंगी से जूझ रहे कोऑपरेटिव बैंकों को सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत (सीजेआई) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह तीखी टिप्पणी कुछ कोऑपरेटिव बैंकों की अपील पर सुनवाई करते हुए की। इन अपीलों में केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें बैंकों से थिरुनेली मंदिर देवस्वोम को जमा रकम वापस करने को कहा गया था।

सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा, 'आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं? यह निर्देश देने में क्या गलत है कि मंदिर का पैसा, एक कोऑपरेटिव बैंक में रखने के बजाय, जो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, एक स्वस्थ नेशनलाइज्ड बैंक में जाए जो ज्यादा से ज्यादा ब्याज दे सके।' सीजेआई ने कहा कि मंदिर का पैसा देवता का है और इसलिए, पैसे को सिर्फ मंदिर के हितों के लिए बचाया, सुरक्षित और इस्तेमाल किया जाना चाहिए और यह किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का जरिया नहीं बन सकता।

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हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाएं मनंतवाडी को-ऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने दायर की थीं। हाई कोर्ट ने पांच कोऑपरेटिव बैंकों को देवास्वोम के फिक्स्ड डिपॉजिट बंद करने और दो महीने के अंदर पूरी रकम वापस करने का निर्देश दिया था, क्योंकि बैंकों ने मैच्योर डिपॉजिट जारी करने से बार-बार मना कर दिया था। बेंच बैंकों की इस बात से सहमत नहीं थी कि हाई कोर्ट के अचानक दिए गए निर्देश से मुश्किलें आ रही हैं।

बेंच ने कहा कि बैंकों को लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए। उसने कहा, 'अगर आप कस्टमर और डिपॉजिट नहीं ला पा रहे हैं, तो यह आपकी समस्या है।' टॉप कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, उसने बैंकों को विवादित आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी।







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