बिलासपुर : जमीन विवाद को लेकर दामाद की सास, ससुर व साला व मृतक की पत्नी ने मिलकर कर हत्या कर लाश कीचड़ में फेंक दी थी. विवेचना के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था. मामले में सुनवाई बाद जिला न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. उक्त मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले का है. इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक विजेन्द्र तिवारी ने पैरवी की.
अभियोजन डायरी के अनुसार मस्तूरी थानाक्षेत्र अंतर्गत ग्राम वेदपरसदा में 16 जुलाई 2022 को ग्राम खैरा निवासी संतोष साहू की ससुराल वालों ने हत्या कर लाश कीचड़ में फेंक दी थी और थाने में बताया कि मृतक शराब के नशे में छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की.
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ग्राम खैरा निवासी मृतक संतोष साहू का मस्तूरी थानाक्षेत्र के वेदपरसदा में ससुराल है और उसने सास से एक जमीन खरीदी थी, जिसका पैसा वह दे चुका था और रजिस्ट्री करने बार-बार कह रहा था, परन्तु ससुराल वाले रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे. 16 जुलाई 2022 को ससुराल वालों ने मृतक संतोष साहू को उक्त जमीन की रजिस्ट्री करनी है कहकर वेदपरसदा बुलाए. मृतक अपने दो बच्चों को लेकर ससुराल पहुंचा, मृतक की पत्नी साल भर से अपने मायके वेदपरसदा में रह रही थी. मृतक संतोष साहू के गांव पहुंचते ही उसकी पत्नी राजेश्वरी, सास दशोमती और ससुर श्यामलाल साहू व साला योगेश ने मिलकर लाठी, उंडे, चाकू आदि से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

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