नई दिल्ली : पाकिस्तान की मानवाधिकार वकील इमरान जैनब मजारी-हाजिर और उनके पति हादी अली चत्था को शनिवार को इंटरनेट मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में 17-17 साल की सजा सुनाई गई। यह मामला 12 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी में दर्ज एक शिकायत पर आधारित था। दोनों पर विवादास्पद पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था।
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एजेंसी की शिकायत में मजारी-हाजिर पर शत्रुतापूर्ण आतंकवादी समूहों और प्रतिबंधित संगठनों से मेल खाने वाले विचारों का प्रचार करने का आरोप लगाया गया था, जबकि उनके पति पर उनकी कुछ पोस्ट को रीपोस्ट करने का आरोप था।
उन पर पिछले साल 30 अक्टूबर को इस मामले में आरोप तय किए गए थे और शुक्रवार को इस्लामाबाद में अदालत जाते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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