एमसीबी: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा एमसीबी जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत खोंगापानी, झगराखांड एवं लेदरी क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण किया गया।
स्कूल परिसरों के आसपास चला विशेष निरीक्षण अभियान
संयुक्त टीम द्वारा शास्त्री स्कूल खोंगापानी, सिंधी सोसायटी स्कूल झगराखांड तथा शासकीय प्राथमिक शाला लेदरी के आसपास 100 गज के दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय ठेलों, पान दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर खुलेआम तंबाकू युक्त पदार्थों का विक्रय करते पाया गया, जो कानूनन अपराध है।
कोटपा अधिनियम के तहत की गई कड़ी कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत 8 पान ठेले, रेस्टोरेंट, किराना स्टोर, गुमटियां, होटल एवं चाय दुकानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 1600 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा संबंधित विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में स्कूल परिसर एवं उसके 100 गज दायरे में तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय किसी भी स्थिति में न करें।
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धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान पर विशेष जोर
निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय पुरानी लेदरी में “धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान” से संबंधित सूचना बोर्ड एवं विद्यालय के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों के विक्रय को कानूनी अपराध घोषित करने वाले बोर्ड नहीं पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधान पाठक को तत्काल आवश्यक सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश प्रवर्तन दल द्वारा दिए गए।
संयुक्त टीम की रही सक्रिय भूमिका
इस प्रवर्तन कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान स्वास्थ्य विभाग से, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज, साथ ही झगराखांड थाना प्रभारी एवं पुलिस बल की सक्रिय उपस्थिति रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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