बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में मुंगेली के भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक के बेटे ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उसने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से बदसलूकी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने भाजयुमो मुंगेली जिलाध्यक्ष तरुण खांडेकर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है।
बिलासपुर के विनोबा नगर निवासी डॉ. अभिषेक पात्रो तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल अफसर हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 24 जनवरी की रात करीब 9:40 बजे ड्यूटी पर थे। इसी दौरान तरुण खांडेकर अपनी मां को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। उसने चिकित्सकीय नियमों को दरकिनार कर मनमाना इलाज कराने का दबाव बनाने लगा।
डॉ. पात्रो के अनुसार, जब उन्होंने चिकित्सकीय नियमों के कारणों से उसके कहने पर इलाज करने से इनकार किया, तो तरुण खांडेकर भड़क गया। अस्पताल में गाली-गलौज करते हुए हंगामा मचाने लगा। वो कहने लगा कि “तू मुझे नहीं जानता”, फिर अपने हिसाब से इलाज करने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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आरोप है कि उसने अपनी राजनीतिक पहचान और रसूख का हवाला देकर डॉक्टर को डराने की कोशिश की और सरकारी काम में बार-बार बाधा डाली। बताया जा रहा है कि आरोपी भाजपा युवा मोर्चा मुंगेली का जिलाध्यक्ष है। उसके पिता चोवादास खांडेकर भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। साथ ही आरोपी का संबंध एक पूर्व मंत्री के परिवार से भी बताया जा रहा है।
डॉ. पात्रो ने अपनी शिकायत में बताया कि घटना के बाद वे डरे हुए हैं और रात की ड्यूटी के दौरान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आगे उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आरोपी की होगी।मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
बताया जा रहा है कि आरोपी तरुण खांडेकर भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है और पूर्व में जनपद पंचायत अध्यक्ष भी रह चुका है। वह पूर्व विधायक चोवादास खांडेकर का बेटा है और पूर्व मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है।
2018 में तखतपुर क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान आरोपी तरुण खांडेकर और उसके भाई निक्की खांडेकर पर आरक्षक और एसआई के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगा था।
उस घटना में एक आरक्षक को संवेदनशील अंगों पर गंभीर चोट आई थी, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया था। पुलिस ने उस मामले में धारा 186, 307, 332, 353, 392 सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था।
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