बेरला हत्या कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार

बेरला हत्या कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा 31 जनवरी 2026 : प्रार्थी सतीष द्विवेदी उम्र 58 साल निवासी बेरला ने थाना बेरला में गुमइंसान रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका लडका प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी 25 जनवरी 2026 को रात्री में खाना खाकर बिना बताये निकला है जो वापस घर नही आये है तथा उसके दोस्त संजू सागरवंशी एवं वैभव सोनी है गुमशुदा का गांव व आस - पास रिश्तेदारों में पता तलाश किया कहीं पता नहीं चलने पर गुमइंसान कायम कर जांच मे लिया गया। जांच के दौरान गुमशुदा के दोस्त ढालेन्द्र उर्फ संजू सागरवंशी का साक्ष्य अधिनियम के तहत ब्यान लेने पर बताये कि 25 जनवरी 2026 शाम करीब 07 बजे अपने साथी वैभव सोनी के कर्मा चौक बेरला के पास अपने मोटर सायकल से आया फिर दोनो शराब दुकान बेरला गये, जहां से शराब लेकर ढाबा कुसमी गये जहां बैठकर शराब पी रहे थे।

उसी समय प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी ने वैभव सोनी को फोन किया और कहां हो बोला फिर मुझे शराब पीलाओगे क्या बोलने पर वैभव सोनी अपना मोबाईल मुझे बात करने के लिये दे दिया तब प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी मुझे कोई समीर समझकर तुम मेरे से झूठ बोल रहा है बोलकर अश्लील गालीयां दे रहा था और बोला कि पुराना बस स्टैण्ड बेरला के पास एक पौवा लेकर आओ तब हम दोनो प्रवीण को देख लेते हैं बोलते हुए बेरला भट्ठी जाकर एक पाव और शराब खरीदे फिर प्रवीण द्विवेदी के पास गए, और वैभव सोनी के मोटर सायकल में प्रवीण को बैठाकर खरगा तालाब के पार में भोले बाबा के मंदिर के पास ले गये जहां तीनो शराब पीये, उसी दौरान तीनों आपस में विवाद मारपीट होने पर ढालेन्द्र ने प्रवीण के गर्दन को पकडकर सिर को पानी में डूबाकर प्रवीण का हत्या कर दिया। फिर वही पानी के अंदर उसके शरीर को पैर से दबाकर वही पास में रखे बड़ा पत्थर को प्रवीण के शव पर रखकर शव को खरगा तालाब बेरला के पानी में डूबा कर रखा हूं। चलो चलकर शव को बरामद करा देता हूं। कि आरोपी ढालेन्द्र उर्फ संजू सागरवंशी के कथन पर ढालेन्द्र के निशादेही पर घटना स्थल खरगा तालाब मे जहां गुम इन्सान प्रवीण उर्फ प्रित द्विवेदी पिता सतीष द्विवेदी उम्र 24 वर्ष निवासी बेरला के शव के उपर अंदर पानी मे पत्थर रखा था प्रवीण के शव को तालाब से बाहर निकला गया शव का पहचान पंचनामा तैयार कर, बरामदगी पंचनामा तैयार कर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा धारा 103(1), 3(5) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया।

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घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक राजकुमार साहू को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी ढालेन्द्र ऊर्फ संजू उम्र 25 वर्ष एवं वैभव सोनी उम्र 19 वर्ष निवासी बेरला थाना बेरला जिला बेमेतरा को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी 1. ढालेन्द्र ऊर्फ संजू उम्र 25 वर्ष, 2. वैभव सोनी उम्र 19 वर्ष निवासी बेरला थाना बेरला जिला बेमेतरा को 27 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 238 बीएनएस जोडी गई ।प्रकरण में आरोपी* विरेन्द्र सोनी पिता शिवरतन सोनी उम्र 60 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 05 बेरला थाना बेरला जिला बेमेतरा को आज 30 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक राजकुमार साहू, सउनि दिनेश चंद शर्मा, प्रधान आरक्षक जगदीश कोसरिया, मानदास साहू, आरक्षक रामेश्वर पटेल, टेकेन्द्र यादव, तुकाराम निषाद, भावेश पुरी गोस्वामी, प्रितेश महिलांग, प्रमोद बंजारे, राजू धीवर सहित थाना बेरला के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।










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