बेमेतरा : प्रार्थी ऋषि अग्रवाल पिता किशनलाल अग्रवाल उम्र 56 साल निवासी थानखम्हरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका जनरल स्टोर्स एवं फैसी दुकान और घर लगा हुआ है कि दिनांक 30.01.2026 के रात्रि 08:00 बजे दुकान को बंद करके दुकानदारी के पैसा को गल्ला में रखकर घर के सामने और पीछे का दरवाजा को ताला बंद कर रात्रि मे परिवार सहित सोये थे कि दिनांक 31.01.2026 के सुबह 07:30 बजे दुकान खोलने गया तो गल्ला में रखे दुकानदारी का नगदी रकम करीबन 08-09 हजार रूपए नहीं था जिसे दिनांक 30.01.2026 के रात्रि 08:00 बजे दिनांक 31.01.2026 के सुबह 07:30 बजे के मध्य कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 305 (ए),331(4), 3(5) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा को थाना स्टाफ के साथ माल मुल्जिम पता साजी विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर संदेही विश्वनाथ विश्वकर्मा, विक्रम धुर्वे को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर उक्त चोरी की घटना का अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी गए नगदी रकम 8,921/- रूपये को जप्त कर बरामद किया गया।
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प्रकरण में आरोपी 01. विश्वनाथ विश्वकर्मा पिता संजय विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 थानखम्हरिया, 02. विक्रम धुर्वे पिता मन्नु ध्रुर्वे उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 09 थानखम्हरिया, थाना खम्हरिया जिला बेमेतरा को 31 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, सहायक उप निरीक्षक कृष्णा क्षत्री, प्रधान आरक्षक अजय कुमार लहरे, आरक्षक बलदेव निषाद, मुकेश चंद्रवंशी, सौरभ सिंह, अशरफी खान सहित थाना खम्हरिया के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
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