महासमुंद: 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में व्याख्याता निलंबित, पॉक्सो एक्ट में दर्ज है केस

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महासमुंद : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के संचालक ने निलंबन का आदेश जारी किया है।

व्याख्याता पर शासकीय हाई स्कूल अछोला में कक्षा 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और विद्यालय परिसर में शराब सेवन करने की शिकायत की गई थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। आरोपी को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह निलंबन कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

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