सक्ती में 15 नवंबर से धान खरीदी, टोकन व्यवस्था को लेकर कलेक्टर जयश्री जैन ने दिए निर्देश

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सक्ती : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन ने 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की अवधि निर्धारित की है। किसानों को खरीदी केंद्रों में टोकन के लिए लंबी कतारों से बचाने के उद्देश्य से इस बार भी ऑनलाइन टोकन की सुविधा दी जाएगी। किसान 10 नवंबर से टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

कलेक्टर जयश्री जैन ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने और किसानों को टोकन प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश खरीदी प्रभारियों को दिए हैं।

सक्ती जिले में 129 केंद्रों पर होगी खरीदी

जिले की 96 सहकारी समितियों के अंतर्गत कुल 129 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए शासन ने इस वर्ष 3 नए धान खरीदी केंद्र भी शुरू किए हैं। सभी केंद्रों पर खरीदी से संबंधित जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

शासन ने इस वर्ष धान कॉमन का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी लिंकिंग सहित की जाएगी।

10 नवंबर से मिलेगा टोकन, घर बैठे कर सकेंगे आवेदन

धान खरीदी शुरू होने के पांच दिन पहले यानी 10 नवंबर से किसानों को टोकन जारी किए जाएंगे। किसान अपनी सुविधा के अनुसार आगामी दो महीने में किसी भी दिन धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

इसके लिए किसान गूगल प्ले स्टोर से ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप डाउनलोड कर घर बैठे ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं। ऐप पर सबसे पहले ओटीपी आधारित पंजीयन करना होगा। इसके बाद किसान अपनी सुविधा के अनुसार धान की मात्रा दर्ज कर टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

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70 प्रतिशत ऑनलाइन और 30 प्रतिशत टोकन समिति से जारी होंगे

शासन की व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन की धान खरीदी सीमा का 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से और शेष 30 प्रतिशत संबंधित सहकारी समिति से जारी किए जाएंगे।

ऑनलाइन टोकन के लिए निर्धारित 70 प्रतिशत हिस्से में से 80 प्रतिशत टोकन लघु एवं सीमांत किसानों और 20 प्रतिशत टोकन बड़े किसानों के लिए आरक्षित रहेंगे।

जानें किस किसान को कितने टोकन मिलेंगे

टोकन व्यवस्था के तहत किसानों की भूमि के रकबे के आधार पर टोकन की संख्या निर्धारित की गई है।

  • 2 एकड़ तक भूमि वाले लघु किसान: 1 टोकन।
  • 2 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक भूमि वाले सीमांत किसान: 2 टोकन।
  • 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले बड़े किसान: 3 टोकन।

धान की खरीदी बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली से की जाएगी। टोकन प्राप्त करने या धान विक्रय के दौरान किसी तरह की समस्या आने पर किसान शासन के हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने किसानों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त करने और खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है। प्रशासन का लक्ष्य है कि पूरी खरीदी अवधि के दौरान किसानों को बिना किसी परेशानी के अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिल सके।

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