बीजापुर में वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क का खुलासा, पैंगोलिन के 9.260 किलो शल्क और तेंदुए की खाल बरामद; 6 आरोपी हिरासत में

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बीजापुर :  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग ठिकानों से प्रतिबंधित वन्यजीवों के अंग बरामद किए हैं। टीम ने पैंगोलिन के 9.260 किलोग्राम शल्क और तेंदुए की एक खाल जब्त की है। इस मामले में कुल छह लोगों को हिरासत में लिया गया है।

वन विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में वन्यजीवों के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क का खुलासा होने की बात सामने आई है। विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन अपराध का प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

रेड्डी गांव से मिले पैंगोलिन के शल्क, चार लोग हिरासत में

जानकारी के अनुसार, वन विभाग की टीम ने पहली कार्रवाई गंगालूर तहसील के ग्राम रेड्डी में की। यहां दबिश के दौरान पैंगोलिन के 9.260 किलोग्राम शल्क बरामद किए गए। मौके से चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।

पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर विभाग की टीम ने तस्करी से जुड़े दूसरे संभावित ठिकाने की जानकारी जुटाई और बासागुड़ा क्षेत्र के ग्राम मल्लेपल्ली में दबिश दी।

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मल्लेपल्ली से तेंदुए की खाल बरामद, दो अन्य हिरासत में

दूसरी कार्रवाई में वन विभाग ने ग्राम मल्लेपल्ली से तेंदुए की एक खाल बरामद की। इस दौरान दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। इस तरह दोनों स्थानों पर हुई कार्रवाई में कुल छह लोग वन विभाग की हिरासत में आए हैं।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

वन विभाग के मुताबिक, पैंगोलिन और तेंदुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल हैं। इन प्रजातियों को उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इनके शिकार, अंगों की खरीद-बिक्री और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

फिलहाल विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में बरामद वन्यजीव अंगों के स्रोत और तस्करी से जुड़े अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

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