बलौदाबाजार : जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर क्षेत्र में घूमने के आरोप में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पलारी थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 और 15 के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। दोनों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जिला बदर आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 15 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर किए गए दो व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
एक साल के लिए जिला बदर था शिवम वर्मा
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में शिवम वर्मा उर्फ कथरी (26 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 12, पलारी शामिल है। जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा ने 2 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया था।
आदेश के अनुसार, शिवम वर्मा को बलौदाबाजार-भाटापारा के अलावा बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, शक्ति और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया था।
पुलिस का कहना है कि आदेश के बावजूद आरोपी पलारी के वार्ड क्रमांक 12 में घूम रहा था। सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान की और 15 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पलारी थाने में अपराध क्रमांक 412/2026 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला बदर की अवधि पूरी होने से पहले क्षेत्र में पहुंचा दूसरा आरोपी
दूसरा आरोपी विक्की राजा सोनवानी (28 वर्ष), निवासी ग्राम अमेरा, थाना पलारी है। पुलिस के मुताबिक, जिला दंडाधिकारी ने 5 फरवरी 2026 को उसे भी छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर किया था।
आरोप है कि जिला बदर की अवधि पूरी होने से पहले ही वह ग्राम अमेरा और पलारी थाना क्षेत्र में पहुंच गया था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तस्दीक की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अपराध क्रमांक 413/2026 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 और 15 के तहत कार्रवाई की है। अब उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस के अनुसार, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने, आदतन अपराधियों पर नियंत्रण रखने और जिला बदर के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।




