रायपुर में भाजपा के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा,जानें क्या है पूरा मामला ?

रायपुर में भाजपा के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा,जानें क्या है पूरा मामला ?

रायपुर: रायपुर में भाजपा के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा हुई है। पूर्व पार्षद आकाश दुबे ने 7 साल पहले जमीन सीमांकन के मामले में राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट की थी।इस मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। इसके अलावा पूर्व पार्षद के अन्य साथी श्याम साहू को 5-5 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है।

रायपुर में पटवारी और आरआई से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सुंदर नगर की पार्षद और MIC मेंबर सरिता दुबे के पति आकाश दुबे को पांच साल की सजा सुनाई है। आकाश दुबे खुद भी भाजपा से पार्षद रह चुके हैं। मामला 2018 का है, असल में सुंदर नगर में एक जमीन के सीमांकन के दौरान हुए विवाद के बाद ब्राम्हणपारा के पार्षद आकाश दुबे ने आरआई राजेंद्र चंद्राकर की बेसबॉल के बैट से पिटाई कर दी थी।

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पार्षद के करीबी की जमीन का सीमांकन करने गई थी टीम

बचाव करते हुए आरआई ने भागने की कोशिश की। लेकिन आकाश दुबे ने उन्हें दौड़कर फिर पकड़ा लिया और जमकर पीटा। मारपीट में आरआई का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अफसरों की टीम पार्षद के करीबी की जमीन का सीमांकन करने गई थी। वे सीमांकन से संतुष्ट नहीं थे। नाराज होकर उन्होंने पार्षद को बुलवा लिया। उसी के बाद विवाद हुआ। पार्षद आकाश दुबे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था।

इस मामले में आकाश दुबे और उसके साथी श्याम साहू के खिलाफ IPC की धारा 294, 506, 186, 353, 332, और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गंभीर धाराओं में दर्ज इस मामले की सुनवाई जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई, जहाँ अदालत ने आकाश दुबे और श्याम साहू दोनों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि आकाश दुबे की पत्नी वर्तमान में पार्षद हैं और रायपुर नगर निगम में MIC सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। मामले में फैसला आने के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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