रायपुर में चाकूबाजी को लेकर पुलिस एक्शन मोड में!आनलाइन साइट के मालिक-मैनेजर और डिलीवरी ब्वाय समेत 6 पकड़े गए

रायपुर में चाकूबाजी को लेकर पुलिस एक्शन मोड में!आनलाइन साइट के मालिक-मैनेजर और डिलीवरी ब्वाय समेत 6 पकड़े गए

रायपुर:  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही चाकूबाजी को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। मंदिर हसौद में हुई चाकूबाजी में आरोपियों को इलास्ट्रीक रन कोरियर कंपनी द्वारा डिलिवरी किया गया था। ऐसे में पुलिस ने ऑनलाईन शॉपिंग साईट फ्लिपकार्ट और इलास्ट्रीक रन कोरियर के आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों एसएसपी लाल उमेद ने बैठक कर मैनेजरों, डिस्ट्रीब्यूटरों को घातक हथियारों की बिक्री और डिलिवरी नहीं करने के सख्त निर्देश दिये गये थे। लेकिन इन्होने बात नहीं मानी। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है।

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मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात थाना मंदिर हसौद क्षेत्र के अंतर्गत दोबदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने अभनपुर बस स्टेण्ड से कुनाल तिवारी ऊर्फ लालू और समीर टंडन को दीनदयाल कालोनी गातापार से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी कुनाल तिवारी ने बताया कि, उसने फ्लिप कार्ड ऑनलाईन शॉपिंग साईट के माध्यम से ऑनलाईन चाकू मंगवाया गया। इसी चाकू से उन्होंने लूट, हत्या एवं हत्या का प्रयास जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोपी कुनाल तिवारी के मोबाईल की जांच पर आरोपी द्वारा अपने मोबाईल नंबर से फ्लिप कार्ड ऑनलाईन शॉपिंग साईट से ऑनलाईन चाकू मंगवाना पाये जाने के साथ ही अन्य दो चाकू को भी फ्लिप कार्ड के माध्यम से मंगवाना पाया गया।

एसएसपी के समझाइश देने के बाद भी डिलीवर करते रहे चाकू
उल्लेखनीय है कि, बीते दिनों रायपुर पुलिस द्वारा मीटिंग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम द्वारा पत्राचार के माध्यम से समस्त ऑनलाईन प्लेटफार्म के मैनेजरों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों को समझाइश दी गई थी कि, ऐसा कोई भी घातक चाकू व हथियार डिलीवरी न किया जाये जिससे मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो। लेकिन इसके बावजूद भी फ्लिप कार्ड और इलास्ट्रीक रन कोरियर के लोगों ने बात नहीं मानी। कम्पनी के ऑनलाईन पार्सल में बारकोड के माध्यम से चाकू होने की जानकारी होते हुये भी इन्होने ग्राहकों को चाकू डिलिवरी किया। जिससे ग्राहक आरोपियों द्वारा ऑनलाईन मंगाये गये चाकू से लूट, हत्या एवं हत्या का प्रयास जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया। घातक हथियार की सूचना देने के बावजूद भी लापरवाही पूर्वक मानव जीवन मे संकटा उत्पन्न करते हुये घातक हथियार चाकू को बिक्री जारी रखना एक गंभीर अपराध होने के साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करना पाये जाने पर उक्त कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 293/25 धारा 125(बी), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
01. गुलरेज अली पिता स्व. गुलेसर अली उम्र 42 वर्ष निवासी सीया रेसीडेंसी पचपेडी नाका रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर।

02. मोहित कुमार पिता सतीश चंद उम्र 37 वर्ष निवासी ए-202 डालिलियन प्लाजा मोवा थाना पंडरी जिला रायपुर।

03. अभिजीत गोस्वामी पिता अर्धेदु गोस्वामी उम्र 37 वर्ष निवासी कृष्णा गेस्ट हाऊस रूम नं. 106 नियर कृष्णा लैण्ड मार्क कोटा रायपुर।

04. दिनेश कुमार पिता उत्तम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी अमलेश्वर थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग।

05. हरीशंकर साहू पिता बलीराम साहू उम्र 28 वर्ष निवासी बकतरा थाना अभनपुर जिला रायपुर।

06. आलोक साहू पिता सुखलाम्बर साहू उम्र 23 वर्ष निवासी लोधीपारा चौक के पास थाना पंडरी जिला रायपुर।






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