रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अभियान तेज़ – नकली खोवा, पनीर सहित 11 नमूनों की जाँच, ₹1.50 लाख का जुर्माना

रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अभियान तेज़ – नकली खोवा, पनीर सहित 11 नमूनों की जाँच, ₹1.50 लाख का जुर्माना

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : राज्य शासन एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार, कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन में रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले में विशेष खाद्य सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। त्योहार के समय आम जनता को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन बेमेतरा द्वारा सघन निरीक्षण किया गया।
अभियान के तहत खोवा, कुंदा, मिल्ककेक, पनीर जैसे दुग्धजन्य उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच हेतु बस स्टैंड क्षेत्र की मिठाई दुकानों, होटलों तथा बसों में निरीक्षण किया गया। नकली खाद्य पदार्थों की आशंका के चलते नवागढ़ स्थित वृंदावन वन डेयरी से पनीर और दही, लक्ष्मी जोधपुर स्वीट्स से खोवा और कलाकंद तथा बजरंग डेयरी बेमेतरा से खोवा एवं बर्फी के नमूने लिए गए। कुल 06 दुग्ध उत्पादों सहित खाद्य तेल, चॉकलेट, पान मसाला, घी एवं आटा के 05 अन्य नमूने भी संग्रहित कर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

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परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दोषियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु में खाद्य परिसर में विशेष साफ-सफाई रखें, हैंड ग्लव्स एवं हेड कैप का उपयोग करें, शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करें एवं खाद्य वस्तुओं को ढंककर रखें, ताकि उनकी गुणवत्ता खराब न हो। इस अभियान के तहत पूर्व में पाए गए अवमानक खाद्य सामग्री के मामलों में दीपक होटल, बेमेतरा को अवमानक बालूशाही विक्रय करने पर ₹50,000 तथा मेसर्स शांति ट्रेडिंग कम्पनी, बेमेतरा को मिथ्याछाप कुकिंग सोडा बेचने के लिए ₹1,00,000 का अर्थदण्ड लगाया गया है। कुल मिलाकर दोनों प्रतिष्ठानों पर ₹1.50 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

यह कार्यवाही एडीएम न्यायालय द्वारा की गई। यह संपूर्ण निरीक्षण अभियान राजू कुर्रे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं कमल प्रसाद के नेतृत्व में संचालित किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि त्योहार के अवसर पर मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री क्रय करते समय उसकी निर्माण तिथि व समाप्ति तिथि अवश्य जांचें और प्रमाणिक दुकानों से ही सामान लें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचा जा सके।

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