दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग के चर्चित बिल्डर, जमीन व्यापारी व फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत के खिलाफ सुपेला थाना में केस दर्ज किया गया है. FIR में उल्लेख है कि उसने अपने आपराधिक मामले छिपाते हुए गलत तरीके से शपथ पत्र बनाया और पासपोर्ट लिया. इतना ही नहीं, मनोज राजपूत के खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें रेप, धोखाधड़ी सहित मारपीट के मामले शामिल हैं. आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से मनोज राजपूत को दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में गुंडा बदमाश सूची में भी शामिल किया गया है. नियमानुसार, पासपोर्ट जारी होने से पहले किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाया है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर ही पासपोर्ट जारी होता है. लेकिन, मनोज राजपूत के नाम पर कई मामले दर्ज होने के बाद भी पासपोर्ट जारी होना बड़ा सवाल है.
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क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, मनोज राजपूत ने अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने के लिए अपने मूल पते में हेरफेर किया. वह मूल रूप से दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र का निवासी है, जहां उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. लेकिन, उसने अपना पता बदलकर सुपेला थाना क्षेत्र का दिखाया और सुपेला पुलिस थाना से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया. मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि पासपोर्ट बनवाने से पहले व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाती है और केवल साफ रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को ही पासपोर्ट जारी किया जाता है. फिर भी, मनोज राजपूत जैसे अपराधी को सुपेला थाना से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है.
कौन है मनोज राजपूत?
मनोज राजपूत न केवल एक जमीन व्यापारी है, बल्कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनेता और निर्माता के रूप में भी जाना जाता है. उनके खिलाफ पहले से ही दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है. इसके अलावा, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे कई अन्य आपराधिक मामले भी उनके नाम पर दर्ज हैं. उनकी कुख्यात गतिविधियों के कारण उन्हें गुंडा-बदमाश की सूची में शामिल किया गया है.
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