रेप केस में डिप्टी कलेक्टर की जमानत याचिका खारिज

रेप केस में डिप्टी कलेक्टर की जमानत याचिका खारिज

बालोद :  जिले में महिला आरक्षक ने बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और अर्थिक शोषण का आरोप दर्ज कराया है। डिप्टी कलेक्टर के वकील ने जिला न्यायालय में उनकी जमानत के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुये जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने दलील दी कि पीड़िता ने डिप्टी कलेक्टर को ब्लैकमेलिंग कर झूठा केस दर्ज कराया है। इधर, पीड़िता ने भी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपबीती सुनाई और बैंक स्टेटमेंट समेत कई सबूत पेश किये। पीड़िता और आरोपी पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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जानिए पूरी कहानी

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 2017 में दिलीप उईके और पीड़िता आईटीआई में पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच दोनों की मुलाकात हुई और फिर बातचीत होने लगी। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों का ये रिश्ता प्यार में बदल गया। शादी का झांसा देकर दिलीप ने पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। 2017 में पीड़िता पहली बार गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसी बीच 2017 में महिला की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई। इधर दिलीप भी दुर्ग के साइंस काॅलेज पढ़ने चला गया। इस बीच पीड़िता ने उसे पढ़ाई के लिए पैसे भी दिये।

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आरोपी ने इसी तरह पीड़िता को अपने झांसे में लेकर फिर से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 2024 में दिलीप ने एक मारूति कार खरीदी और पीड़िता को घुमाने के लिए अंडमान ले गया। यहां भी शारीरिक संबंध बनाया। बालोद वापस लौटने के एक माह बाद पीड़िता दूसरी बार गर्भवती हो गई। इस दौरान आरोपी बीजापुर में पदस्थ था। दिलीप ने पीड़िता को फोन किया और उसे बीजापुर बुलाया। फिर गोली खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद 2025 में फिर से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और पीड़िता से कुछ रूपये की मांग भी किया। पीड़िता ने करीब 3.30 लाख दिलीप के खाते में ट्रांसफर किये। 2025 में ही महिला तीसरी बार गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद दिलीप ने फिर से दवा देकर गर्भपात करा दिया। इधर, पीड़िता ने शादी की बात की तो वो मुकर गया और शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद दूरी भी बनाने लगा। इस बात से दुखी पीड़िता ने डौंडी थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बालोद एएसपी मोनिका ठाकुर ने मीडिया को बताया कि महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एक व्यक्ति जो कि शासकीय कर्मचारी है, उसने पीड़िता महिला के साथ पिछले 1साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।बता दें कि डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके डेढ़ साल तक बीजापुर के भोपालपटनम जनपद सीईओ के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान वे काफी सुर्खियों में भी रहे हैं।









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