दुर्ग : थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों से 12 लाख 50 हजार रुपये ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, प्रार्थी गोवर्धन साहू हनोदा ने थाना पद्मनाभपुर में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी विजय कुमार कोसरे (39 वर्ष), निवासी उतई दुर्ग, ने ट्रेडिंग कंपनी में निवेश का झांसा देकर 06 नवंबर 2023 से 03 अप्रैल 2024 के बीच चेक के माध्यम से कुल 12 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। प्रार्थी ने बताया कि आरोपी ने उन्हें उच्च रिटर्न का लालच देकर पैसे लेने के बाद कोई निवेश नहीं किया।
पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अपने मूल निवास ग्राम उमरपोटी में नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी की पतासाजी की तो पता चला कि वह रूआबंधा में किसी किराये के मकान में रह रहा था। इसके बाद पुलिस ने विस्तृत तलाश के बाद आरोपी को मोहन नगर क्षेत्र में अपने दोस्त के घर में छुपा हुआ पाया। गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी को कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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थाना प्रभारी पद्मनाभपुर ने बताया कि आरोपी विजय कुमार कोसरे ने निवेशकों को धोखा देकर उनके चेक हड़प लिए और वास्तविक निवेश नहीं किया। यह मामला निवेशकों के प्रति धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध का गंभीर उदाहरण है। पुलिस ने सभी निवेशकों से अपील की है कि वे किसी भी ट्रेडिंग या निवेश के अवसर का लाभ उठाने से पहले कंपनी और निवेश योजनाओं की सत्यता की जांच अवश्य करें। पुलिस इस तरह के धोखाधड़ी मामलों पर सतर्क है और सभी शिकायतों की त्वरित जांच कर रही है।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण:
नाम: विजय कुमार कोसरे
उम्र: 39 वर्ष
निवास: उतई, दुर्ग
अपराध: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी
राशि: 12 लाख 50 हजार रुपये
कानूनी धारा: धारा 420 भादवि
इस कार्रवाई से क्षेत्र में वित्तीय अपराधों पर नकेल कसने का संदेश गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
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