बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : अब खेतों में जुताई या मिट्टी पलटने के कार्य में उपयोग होने वाले लोहे के केज व्हील लगे ट्रैक्टर अगर सड़क या सीमेंट रोड पर चलते पाए गए, तो उनके संचालकों के विरुद्ध चलानी कार्यवाही की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने से रोका जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यह निर्णय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर एक जनहित याचिका के बाद लिया गया है। याचिका में उल्लेख किया गया था कि कृषि उपयोग के लिए बनाए गए ट्रैक्टरों को सड़कों और राजमार्गों पर अनधिकृत रूप से चलाया जा रहा है। खेतों में जुताई या मिट्टी पलटने के दौरान जिन लोहेनुमा पिंजरे जैसे पहियों (केज व्हील) का उपयोग किया जाता है, वे जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क की सतह को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे ट्रैक्टरों का सड़क पर संचालन मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के विरुद्ध माना गया है।
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जिला परिवहन अधिकारी, बेमेतरा ने जिले के समस्त कृषक भाइयों से अपील की है कि खेतों में मिट्टी पलटने या जुताई के दौरान केज व्हील का उपयोग केवल खेतों में ही करें। सड़क पर ट्रैक्टर चलाने से पहले इन पहियों को ट्रैक्टर से अवश्य निकाल दें। इससे सार्वजनिक संपत्ति अर्थात सड़कों की सुरक्षा बनी रहेगी और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। अपील के बावजूद यदि कोई व्यक्ति केज व्हील लगे ट्रैक्टर को सड़कों या राजमार्गों पर चलाते हुए पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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