बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : सेवा सहकारी समिति मर्यादित कत्या, पंजीयन क्रमांक 1138, शाखा–जेवरा, विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए डेटा एंट्री ऑपरेटर श्री जगन्नाथ बंजारे को उनके पद से तत्काल प्रभाव से पदच्युत करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, श्री जगन्नाथ बंजारे 03 नवंबर 2025 से लगातार अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के लिए संस्था द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे थे। समिति द्वारा उल्लेखित किया गया कि धान खरीदी जैसे अत्यंत संवेदनशील कार्य में इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर उस समय जब शासन द्वारा जिले के सभी कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा Act 1979) लागू किया गया है।
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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एस्मा लागू रहने के कारण प्रत्येक कर्मचारी का खरीदी संबंधी दायित्व पूरा करना अनिवार्य है। इसके बावजूद श्री बंजारे द्वारा लगातार अनुपस्थिति के कारण खरीदी कार्य प्रभावित हो रहा था, जो प्रत्यक्ष रूप से किसानों के हितों के विरुद्ध है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्री जगन्नाथ बंजारे, पदनाम डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेवा सहकारी समिति मर्यादित कत्या, पंजीयन क्रमांक 1138, विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.) की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।समिति प्रबंधन ने कहा कि खरीदी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुपस्थिति या कार्य में बाधा डालने वाले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को समय पर, सुचारु और पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया उपलब्ध कराना समिति और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेश पर प्राधिकृत अधिकारी, सेवा सहकारी समिति मर्यादित कत्या के हस्ताक्षरित निर्देश द्वारा कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



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