कोरिया 19 नवम्बर 2025 : शासन के निर्देश पर खनि अधिकारी श्री भूषण कुमार पटेल तथा खनि अमले द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।इसी क्रम में 11 नवम्बर 2025 से 19 नवम्बर 2025 तक बैकुण्ठपुर एवं पटना तहसील क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान बिना पारपत्र खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए 7 वाहनों को मौके पर जप्त किया गया। सभी वाहनों को समीपस्थ थाना पटना एवं चरचा थाना में अभिरक्षा हेतु रखा गया है।
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जप्त वाहन सीजी 30 टी सीजी 1913 (जेसीबी व ट्रैक्टर) वाहन मालिक मोहम्मद तारिक, चालक राकेश, मुरुम, अवैध उत्खनन, सीजी 16 एमएम 9971 (मिनी ट्रक) वाहन मालिक मनोज कुशवाहा, चालक नाधिर द्वारा अवैध रेत परिवहन, सीजी 16 बीसी 7721 (मिनी ट्रक), वाहन मालिक, दयानंद कुर्रे, वाहन चालक संजय सिंह, अवैध गिट्टी, परिवहन, सीजी 16 बीडी 1207 (मिनी ट्रक) वाहन मालिक, मुकेश कुमार साहू, वाहन चालक प्रेमचंद द्वारा अवैध गिट्टी परिवहन, सीजी 29 जे 3301 (जेसीबी) वाहन मालिक काशी साहू, वाहन चालक राजकुमार, द्वारा अवैध खनिज मिट्टी उत्खनन, सीजी 16 बीडी 0817 (जेसीबी), वाहन मालिक रामकृपाल साहू, वाहन चालक विनोद, खनिजरू मिट्टी, अवैध उत्खनन, सीजी 16 बीसी 0478 (स्वराज ट्रैक्टर), वाहन मालिक दीपक कुमार, वाहन चालक राकेश पांडे, अवैध रेत, परिवहन करते पकड़ा गया।
उक्त वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 21 से 23(ख) के अंतर्गत अर्थदण्ड की राशि खनिज मद में जमा कराई जाएगी।
खनि अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर महोदया के निर्देशन में अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।



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