सरायपाली : वार्ड क्रमांक 10 पुराने टैक्सी स्टैंड स्थित एन एच पीडब्ल्यूडी कार्यालय भवन में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे बिलासपुर संभाग में पदस्थ उप अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भुजरंग साय पैकरा के काले कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं । जिस शासकीय कार्यालय भवन में उप अभियंता भुजरंग साय पैंकरा अनाधिकृत निवास कर रहे हैं उसमें साल 2010 में स्वयं के नाम घरेलू नल कनेक्शन लेने और अपनी शिक्षाकर्मी पत्नी रूपवती के नाम पर घरेलू विद्युत कनेक्शन धारण किया गया हैं।सरायपाली निवासी सौरभ गोयल ने मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगर पालिका, विद्युत विभाग से लिखित शिकायत कर शासकीय कार्यालय भवन में लगे घरेलू नल और विद्युत कनेक्शन विच्छेदन किए जाने की मांग की है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगर पालिका एवं विद्युत विभाग द्वारा आवेदन पर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बता दें वार्ड क्रमांक 10 पुराना टैक्सी स्टैंड स्थित एन एच पीडब्ल्यूडी के कार्यालय भवन में उप अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग बिलासपुर भुजरंग साय पैकरा के द्वारा 2010 में शासकीय भवन का आवंटन न होने के बावजूद घरेलू नल कनेक्शन का लाभ लिया जा रहा था। साथ ही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नल कनेक्शन के लिए स्वयं को घरेलू नल कनेक्शन लेने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। जो कूट रचना की श्रेणी में आता हैं। जिस संबंध में जांच के लिए सौरभ गोयल के द्वारा नगर पालिका सरायपाली को आवेदन दिया गया है।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि शासन के सेवा आचरण नियमों एवं जल प्रदाय से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तथ्यों को छिपाकर कूट रचना कर लाभ लेना केवल प्रशासनिक अनुशासन की विपरीत ही नहीं बल्कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त अवैध नल कनेक्शन को तत्काल विच्छेदित कर नगर पालिका की संपत्ति एवं संसाधनों का दुरुपयोग रोकने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरायपाली से मांग की गई है, जिस पर नगर पालिका के द्वारा अरुण विशाल जल प्रदाय प्रभारी नगर पालिका परिषद को घरेलू नल कनेक्शन की तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने पत्र लिखा है। इसी तरह बिलासपुर संभाग में पदस्थ उप अभियंता भुजरंग साय की पत्नी रूपवती पैकरा जो प्राथमिक स्कूल पैकिन में पदस्थ है उसके नाम इस कार्यालय भवन में घरेलू विद्युत कनेक्शन भी लिया गया है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग का शासकीय कार्यालय भवन है जो किसी भी निजी आवासीय व्यक्तिगत उपयोग के लिए आवंटित नहीं किया गया है। बावजूद घरेलू विद्युत कनेक्शन लिया गया है। जो पूर्णत: नियम विरुद्ध शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उक्त विद्युत कनेक्शन के समस्त अभिलेखों की जांच कर विद्युत कनेक्शन संबंधित कोई भी अधिकृत स्वीकृति प्रदान की गई थी या नहीं यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी आदेश के बिना यह कनेक्शन जारी किया गया था तो तत्काल विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने एवं अवैध कनेक्शन से संबंधित दोषीदार के विरुद्ध आवश्यक विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को भी आवेदन देकर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। इस मामले में विभाग के द्वारा जांच के लिए सहायक अभियंता को पत्र व्यवहार किया गया है।
एसडीएम को भी मामले को लेकर की गई है शिकायत
सौरभ गोयल ने बताया कि नगर पालिका द्वारा घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने को लेकर बने नोट शीट में शासकीय आवास भवन का बार-बार उल्लेख किए जाने एवं नियम विरुद्ध समेकित कर वसूली किए जाने को लेकर उसकी आवश्यक जांच एवं विधिक कार्रवाई करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली को भी आवेदन दिया गया है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुपमा आनंद (आईएएस) द्वारा तहसीलदार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरायपाली को मामले की नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने 3 नवंबर 25 को निर्देशित किया गया है।



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